प्रधानमंत्री आवास योजना में पात्र हितग्राही मोबाइल में करे शिकायत। भ्र्ष्टाचार या पैसे की मांग पर होगी कड़ी कार्यवाही।

योगेंद्र प्रताप सिंह 

कोरिया, 8 जनवरी 2024/ जिला पंचायत कोरिया के मुख्य कार्यपालन अधिकारी डॉ आशुतोष चतुर्वेदी ने प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के हितग्राहियों से अपील करते हुए कहा है कि आवास स्वीकृति के नाम से किसी भी व्यक्ति द्वारा राशि मांग की जाती है तो सीधे पुलिस थाना में शिकायत दर्ज करायें। 

प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण केन्द्र सरकार की महत्वकांक्षी योजना है, जिसमें  2011 (SECC) के सर्वे अनुसार पात्र परिवारों को प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण अंतर्गत आवास स्वीकृत की जाती है जिसमें सबसे पहले आवास साफ्ट में हितग्राहियों का पंजीयन करना रहता है। पंजीयन के लिए हितग्राही का आधार कार्ड, बैंक पास बुक, मनरेगा जॉब कार्ड, मोबाईल नम्बर आधार सहमति प्रपत्र एवं शपथ पत्र जनपद पंचायत द्वारा आवास साफ्ट में पंजीयन किया जाता है, फिर जिला पंचायत से आवास की स्वीकृत की जाती है। स्वीकृति पश्चात् 4 किश्तों में 1.30 लाख एफटीओ के माध्यम से सीधे हितग्राहियों के खाते में हस्तांतरित की जाती है।

बता दें जिला कोरिया के तहत शेष PWL- 2600, आवास प्लस-10871 का आवास स्वीकृत होना है एवं जिला मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर अंतर्गत शेष PWL-3744 , आवास प्लस-10795 का आवास स्वीकृत होना है ।

मोबाइल नम्बर पर करें शिकायत- पीएम आवास काम में भ्रष्टाचार, रिश्वत या पैसे की मांगे जाने पर 9407788366 पर कार्यालयीन दिवस व समय पर शिकायत दर्ज करा सकते हैं।आवास स्वीकृति कराने के लिए किसी अधिकारी, ग्राम पंचायत स्तर के कर्मचारी,जनप्रतिनिधि आदि को किसी प्रकार की रिश्वत नहीं देना है और यदि किसी के द्वारा योजना का लाभ दिलाने के लिए किसी प्रकार की राशि की मांग की जाती तो निःसंकोच उक्त नम्बर पर कर शिकायत दर्ज कर सकते हैं।

जिला पंचायत के सीइओ डॉ. आशुतोष चतुर्वेदी ने हितग्राहियों से अपील है कि अपने परिवार का स्वीकृत आवास समय पर पूर्ण कराएं।