मतगणना तिथि से पहले कलेक्टर ने ली बैठक।राजनीतिक प्रतिनिधियों के साथ मतगणना नियमावली के बारे में की जानकारी साझा। मतगणना स्थल पर इलेक्ट्रॉनिक गैजेट सहित मोबाइल, पेन प्रतिबंध।


योगेन्द्र प्रताप सिंह 

कोरिया । 30 नवम्बर, 2023/आज कलेक्टर व जिला निर्वाचन अधिकारी श्री विनय कुमार लंगेह ने विधानसभा निर्वाचन बैकुंठपुर के सभी राजनीतिक प्रतिनिधियों के साथ मतगणना को लेकर महत्वपूर्ण बैठक ली।

कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित बैठक में विधानसभा निर्वाचन 2023 के तहत 17 नवम्बर को मतदान सम्पन्न हुआ था और आगामी रविवार, 3 दिसम्बर 2023 को सुबह 8 बजे  मतगणना होगी। इसी सम्बंध में आज राजनीतिक दलों व प्रत्याशियों के प्रतिनिधियों के मौजूदगी में महत्वपूर्ण बैठक आयोजन किया गया।

बैठक में कलेक्टर व जिला निर्वाचन अधिकारी श्री विनय कुमार लंगेह ने मतगणना दिवस पर आवश्यक जानकारी देते हुए राजनीति दलों व प्रत्याशियों के प्रतिनिधियों को बताया कि मतगणना स्थल शासकीय आदर्श रामानुज हायर सेकेंडरी स्कूल को बनाया गया है।

जानकारी के मुताबिक ईवीएम स्ट्रांग रूम 3 दिसम्बर को सुबह 6 बजे खोला जाएगा। पोस्टल बैलेट भी ईवीएम स्ट्रांग रूम को खोलने के तुरंत बाद जिला कोषालय से सुरक्षा व्यवस्था सहित मतगणना केंद्र तक लाया जाएगा। मतगणना पश्चात सीयू को स्ट्राँगरूम कक्ष में सील किया जायेगा। जानकारी के मुताबिक शासकीय आदर्श रामानुज हायर सेकेण्डरी स्कूल स्थित  स्ट्रांग रूम में रखा जायेगा। 

ज़िला निर्वाचन अधिकारी श्री लंगेह द्वारा आज दिनांक तक प्राप्त पोस्टल बैलट एवं ईटीपीबीएस की संख्यात्मक जानकारी भी सभी जनप्रतिनिधियों से साझा की गई। प्राप्त जानकारी के अनुसार अब तक निर्वाचन ड्यूटी पर तैनात 824 मतदाता जिन्होंने पोस्टल बैलट का उपयोग किया। ईटीपीबीएस मतदाता 26, एवीएससी मतदाता 86, एवीपीडी मतदाता 53 है। इस तरह अब तक पोस्टल बैलेट से 1020 मतदाताओं ने मतदान किया है।

साथ ही यह भी बताया गया कि मतगणना हाल में पोस्टल बैलेट गणना के लिए 3 टेबल व ईवीएम गणना हेतु 14 टेबल तथा अंत में रेण्डम 5 व्ही.व्ही.पैट मशीनों की गणना हेतु एक टेबल लगाया जाएगा।

बता दें विधानसभा क्रमांक 3 बैकुण्ठपुर के कुल 228 मतदान केन्द्र की गणना 17 राउंड में होगा और प्रत्येक चरण की घोषणा रिटर्निंग अधिकारी द्वारा किया जाएगा।

इलेक्ट्रॉनिक गैजेट सहित मोबाइल, पेन प्रतिबंध

 जिला पंचायत के सीईओ डॉ आशुतोष चतुर्वेदी ने जनप्रतिनिधियों को बताया कि आयोग के निर्देशानुसार मतगणना हॉल में मोबाइल फोन, पेन सहित किसी भी तरह की इलेक्ट्रॉनिक गजट ले जाने की अनुमति नहीं होगी। इस सम्बंध में सभी प्रतिनिधियों को जानकारी देते हुए बताया गया कि सुरक्षा व गोपनीय मामलों को ध्यान में रखते हुए इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, गैजेट की अनुमति नहीं होगी और न ही मतगणना परिसर के अंदर किसी भी वाहन का प्रवेश दिया जाएगा।

पहचान पत्र अनिवार्य

आरओ श्रीमती अंकिता सोम ने प्रतिनिधियों को जानकारी दिया गया कि मतगणना कक्ष में निर्वाचन आयोग द्वारा जारी पहचान पत्र लगाना अनिवार्य है। बिना पहचान पत्र के मतगणना हाल में प्रवेश नहीं दिया जायेगा 17(सी) भाग 2 की फोटोकॉपी कर काउंटिंग एजेंट को प्रति प्रदाय की जाएगी।

नशा व अस्त्र-शस्त्र प्रतिबंध


अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्रीमती मोनिका ठाकुर ने बताया कि मतगणना स्थल पर तंबाकू, गुटखा, शराब व अन्य अस्त्र-शस्त्र ले जाना पूर्णतः पाबंदी होगी।

बता दें काउंटिंग एजेंट का प्रवेश गेट क्रमांक 01 होगा।

सुरक्षा व्यवस्था

आयोग के निर्देशानुसार मतगणना स्थल की सुरक्षा हेतु 3 लेयर पर सुरक्षा व्यवस्था पुख्ता किया गया है। 

बैठक में उप जिला निर्वाचन अधिकारी श्रीमती नन्दिनी साहू सहित सम्बंधित नोडल अधिकारी मौजूद थे।