रायपुर। आगामी नववर्ष आगमन के मद्देनजर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉ. लाल उमेद सिंह द्वारा रायपुर के विभिन्न होटल, रेस्टोरेंट, कैफे, ढ़ाबा एवं बार के साथ-साथ आम नागरिकों के लिए सख्त निर्देश जारी कर उनके कड़ाई से पालन करने/करवाने के निर्देश दिए गए है। इसके लिये सभी जिले के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सहित राजपत्रित अधिकारियों द्वारा भी 50 से अधिक पेट्रोलिंग वाहनों में लगातार पेट्रोलिंग की जाएगी। निर्देशों की अवहेलना करना वालों के विरुद्ध कड़ी वैधानिक कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं।
नव वर्ष के दौरान संचालकों द्वारा आयोजित कराने वाले समस्त कार्यक्रम की अनिवार्य रूप से अनुमति ली जाएं। साथ ही कार्यक्रम में कितने व्यक्ति शामिल हो रहे है, कौन सेलीब्रेटी है तथा किस प्रकार का कार्यक्रम है, की जानकारी भी अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराया जाये, उपलब्ध जानकारी के अतिरिक्त किसी प्रकार का कार्यक्रय यदि कराया पाया जाता है तो संबंधित संचालकों/आयोजकों के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी।
नववर्ष उत्सव के दौरान सुरक्षा व्यवस्था के लिए पूरे रायपुर जिले 24 फिक्स पिकेट्स निर्धारित किए गए हैं, जिनमें 600 से 700 की संख्या में पुलिस बल तैनात किया जाएगा, जो नशेड़ियो एवं हुड़दंगियो पर विशेष निगाह रखेंगे तथा चेकिंग प्वाईंट्स में लगाये गये है, जिनमें चापरहिया एवं दोपहिया वाहनों की चेकिंग की जाएगी, पकड़ाये जाने पर संबंधितों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
नववर्ष की रात्रि रायपुर पुलिस द्वारा व्हीआईपी रोड सहित अन्य मुख्य मार्गों में चेकिंग पॉइंट लगाकर शराब का सेवन कर वाहन चलाने वालों की ब्रेथएनालाइजर से जांच की जाएगी, जो भी व्यक्ति शराब पीकर वाहन चलाते पाये जाएंगे ऐसे के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की जाएगी। नववर्ष में सभी बार/होटल/कैफे/ढ़ाबा/रेस्टॉरेंट के द्वारा आवश्यक रूप से न्यायलय के मानको का पालन किया जाए समस्त कार्यक्रम में डी.जे. पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा, उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी कोलाहल अधिनियम के मानको की अवहेलना करते पाये जाने पर संबंधित बार/होटल/कैफे/ढ़ाबा/रेस्टॉरेंट के विरुद्ध कोलाहल अधिनियम के तहत कार्रवाई की जाएगी।
होटल, रेस्टोरेंट, कैफे, ढ़ाबा एवं बार के बाहर यातायात की सुगम व्यवस्था उपलब्ध कराना होटल, रेस्टॉरेंट,कैफे, ढ़ाबा एवं बार की जिम्मेदारी होगी जिससे यातायात प्रभावित न हो। मुख्य मार्ग अथवा सर्विस रोड में वाहनों की पार्किंग कराते पाये जाने पर संबंधितों के विरुद्ध यातायात नियमों के तहत कड़ी कार्रवाई की जाएगी। आउटर क्षेत्र के सभी बार/होटल/ढाबा आवश्यक तौर पर नववर्ष के दिन रात्रि 12.30 बजे से 1.00 बजे तक बंद हो जाए, नही होने पर कार्रवाई की जाएगी। ऐसे संस्थानों के बाहर सार्वजनिक स्थानों अथवा चारपहिया वाहनों के अंदर बैठकर लोगों को शराब का सेवन करता पाये जाने पर संबंधित व्यक्ति एवं संस्थान के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी।
कैफे, ढाबों, होटलों के बाहर पार्किंग में या रोड में गाड़िया खड़ी होती है, जहाँ लोग शराब पीते है (कैफे, ढाबों, होटलों के प्रश्रय से) चखना/स्नेक्स की सप्लाई करायी जाती है। कुछ पर पिछले दिनों कार्रवाई भी हुई है।
कार्यक्रम स्थलों में कार्यक्रम के दौरान सुरक्षा व्यवस्था का पुख्ता इंतजाम आवश्यक रूप से रखेंगे एवं बाउंसर्स की वयवस्था करेंगे एवं स्थलों में किसी भी प्रकार से हुडदंग नही होना चाहिये, होने पर संबंधितों एवं आयोजकों पर कार्रवाई की जाएगी। कार्यक्रम स्थल में किसी भी प्रकार का नशीला पदार्थ जैसे हुक्का, गांजा अथवा अन्य नशीली पदार्थ पाए जाने पर ऐसे संचालकों के विरुद्ध कार्रवाई करने के साथ ही उनका लायसेंस भी निरस्त किया जाएगा।
नववर्ष में टेक्नों पार्टियों के दौरान होटलों/फार्महाउस/कैफे/ढाबों में सूखा नशे बिक्री उक्त स्थानों से से पाये जाने पर संबंधितों के विरुद्ध नारकोटिक एक्ट के तहत कार्यवाही की जाएगी।
कार्यक्रम के दौरान संचालक किसी भी कार्यक्रम का क्षमता से अधिक पास जारी ना करें ताकि हुडदंग व अव्यस्था की स्थिति निर्मित ना हो।