HANDBILL : थाना पुरूर को मिली बड़ी कामयाबी, 6 गौ तस्कर सपड़ाए।

आरोपियों के विरुद्ध कृषक पशु परिरक्षण अधिनियम 2004 की धारा 4,6,10 पशुओं के प्रति क्रूरता का निवारण अधिनियम की धारा 11 (1) (डी) के तहत की गई कार्यवाही।


गुरुर
(बालोद)। अवैध मादक पदार्थ गांजा की तस्करी, अवैध शराब परिवहन व बिक्री, एवं पशु तस्करी के रोकथाम हेतु पुलिस महानिरीक्षक दुर्ग रेंज श्री रामगोपाल गर्ग के निर्देशन प्राप्त होने पर श्रीमान् पुलिस अधीक्षक महोदय बालोद श्री एस०आर० भगत, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री सुशील कुमार नायक के मार्गदर्शन में अनुविभागीय अधिकारी पुलिस गुरूर श्री बोनीफास एक्का के पर्यवेक्षण एवं थाना प्रभारी पुरूर शिशुपाल सिन्हा के नेतृत्व में थाना पुरूर पुलिस टीम को पशु तस्करी करने वाले 05 आरोपी को पकडने में बडी सफलता हासिल की गई।

गौ रक्षक समिति, बजरंग दल चारामा के द्वारा सुचना दिया गया कि योद्धा पीकप वाहन क्रमांक CG-12-RA-8626, CG-05-AK-7798, CG-04-NQ-2694 पशु तस्करी किया जा रहा है। कार्यवाही हेतु वरिष्ठ अधिकारीयों के मौखिक निर्देश पर थाना प्रभारी शिशुपाल सिन्हा, हमराह स्टाफ के शासकीय वाहन एवं गौरक्षक की सूचना मवेशी तस्करी की सूचना पर ग्राम मुजालगोंदी के पास चेकिंग पाईट लगाकर आने जाने वाले वाहनो कि चेंकिग की जा रही थी, कि धमतरी की ओर से आ रही योद्धा पीकप वाहन क्रमांक CG- 12-RA-8626 को हमराह स्टाफ के सहायता रोकने का प्रयास किया, 

वाहन चालक द्वारा वाहनों को न रोक कर वाहन को भगाने लगा एवं उसी के पीछे योद्धा पीकप वाहन क्रमांक CG-05-AK-7798 cG-04-NQ-2694भी अपनी वाहन को दौड़ने लगे, जिसे हमराह स्टाफ एवं गौ रक्षक समिति, बजरंग दल चारामा के द्वारा निजी वाहन के पीछा कर मचादुर नाका के पहले रोककर पकड़ा गया। वाहन के उपर पालिथीन से ढककर रखा गया था जिसे निकालकर देखने पर तीनों गाड़ी में पड़वा, बछिया, गाय भरकर रखा था।


उक्त योद्धा पीकप वाहन क्रमांक CG-12-RA-8626 वाहन में सवार चालक का नाम पता पूछने पर अपना नाम भरत साहू पिता नंदकुमार साहू उम्र् 25 साल साकिन रांवी थाना अर्जनी जिला धमतरी (छ0गo) तथा बगल में बैठे व्यक्ति अपना नाम कुलेश्वर लहरे पिता स्व0 गौकरण लहरे उम्र  27 साल साकिन देमार, थाना अर्जुनी जिला घमतरी (छ0गo) एवं योद्धा पीकप वाहन कमांक CG-05-AK-7798 वाहन में सवार चालक का नाम पता पूछने पर अपना नाम दुष्यंत साहू पिता घनाराम साहू उम्र 19 साल साकिन बागतराई थाना पुरूर जिला बालोद (छ0ग0) एवं बगल में बेठे व्यक्ति का नाम कमलेश साहू पिता राधे लाल साहू उम्र 38 साल साकिन डोटोपार थाना सनौद जिला बालोद (छ0ग0) तथा योद्धा पीकप वाहन क्रमांक CG-04-NQ-2694 वाहन में सवार चालक का नाम पता पूछने पर अपना नाम भोजिन्द्र कुमार साहू पिता ओमप्रकाश साहू उम्र 22 साल साकिन खरतुली थाना अर्जुनी जिला घमतरी (छ0ग0) एवं बगल में बेठे व्यक्ति का नाम आदू राम नेताम पिता स्व0 अधारी राम नेताम उम्र 50 साल साकिन नवागांव थाना रुद्री, जिला धमतरी (छ०ग০) का रहने वाले बताये।

उक्त वाहन में 23 नग गवेशी भरकर0घमतरी से उड़ीसा कत्तलखाना ले जाना बताये बाद समक्ष गवाहों के 23 नग मवेशी एवं योद्धा पीकप वाहन कमांक CG-12-RA-8626 CG-05-AK-7798 CG-04-NQ-2694 को जप्त कर आरोपीयो को धारा छ0ग० कृपक पशु परिरक्षण अथिनियम 2004 की थार 4,6,10 पशुओ के प्रति कुता का निवारण अथिनियम की थारा 11 (1)(डी) के तहत गिरप्तार कर न्यायिक रिमाण्ड पर जेल दाखिल किया गया।

उक्त प्रकरण की कार्रवाई में थाना प्रभारी पुरूर शिशुपाल सिन्हा, प्रधान आरक्षक विश्वजीत साहू, लिखन साहू, किशोर साहू, गुणेश यादव, विवेक सिन्हा, छोटू सोनकर, थनेन्द्र देवांगन, रूपेश चौरे एवं गौ रक्षक समिति, बजरंग दल धमतरी/चारामा/गुरुर के सदस्यों की सराहनीय भूमिका रही।

अमीत कुमार
पत्रकार