वाहन चालक बिना भय नियमित वाहन चलाएं ताकि आवश्यक वस्तुओं का दिक्कत न हो। अफवाह फैलाने वालों पर होगी कार्यवाही। वाहन चालक जनहित में करें सहयोग- लंगेह। - PRACHAND CHHATTISGARH

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Tuesday, January 2, 2024

वाहन चालक बिना भय नियमित वाहन चलाएं ताकि आवश्यक वस्तुओं का दिक्कत न हो। अफवाह फैलाने वालों पर होगी कार्यवाही। वाहन चालक जनहित में करें सहयोग- लंगेह।

योगेंद्र प्रताप सिंह 

कोरिया, 02 जनवरी 2024/ देशव्यापी ट्रक, बस वाहन चालकों द्वारा विगत दो दिनों से हड़ताल में होने के कारण आम लोगों को किसी भी तरह की कोई परेशानियों का सामना न करना पड़े इसके लिए आज मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने प्रदेश के सभी संभागायुक्त, आईजी, कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक के साथ वीडियो कॉन्फेरेसिंग के माध्यम से हड़ताल के संबंध में जानकारी प्राप्त की।

जिला कलेक्टर विनय लंगेह जिले गैस एजेंसी व पेट्रोल पंप संचालको से आवश्यक बैठक लेकर हड़ताल के सम्बंध में जानकारी प्राप्त की। श्री लंगेह ने कहा कि किसी भी हालत में जरूरी वस्तुएं मिलते रहे इस पर लगातार निगरानी रखने के निर्देश दिए।

वाहन चालकों से अपील

कलेक्टर लंगेह ने जिले के वाहन चालकों से अपील करते हुए कहा कि हड़ताल पर न रहें ताकि जरूरतमंद लोगों को दवाई, सब्जी, दूध, अनाज, पेट्रोल- डीजल, गैस आदि समय पर मिल सके। 

कालाबाजारी न हो - गैस एजेंसी व पेट्रोल पंप संचालको से कहा कि किसी भी तरह की कालाबाजारी न हो! फिलहाल वाहन में ही पेट्रोल- डीजल उपलब्ध कराने के निर्देश दिये गए है। ड्रम या डिब्बे में पेट्रोल, डीजल नहीं देने के निर्देश दिए हैं। बैकुण्ठपुर एवं सोनहत विकासखण्ड स्थित सभी पेट्रोल पम्पों में पर्याप्त मात्रा में डीजल-पेट्रोल रखने के निर्देश दिए हैं।

खाद्य विभाग सतत निगरानी रखें- लंगेह ने कहा कि खाद्य विभाग के अधिकारी सतत निगरानी करते रहें कि किसी भी तरह से कोई दुकानदार जमाखोरी या कालाबाजारी अथवा महंगे दाम पर आवश्यक सामग्री न विक्रय करें साथ ही बाजार में वाहन चालक सब्जियां, फल लेकर समय पर पहुंचें इसके लिए समुचित प्रबंध करने के निर्देश दिए। 

भ्रामक खबरें से बचें-पुलिस अधिकारियों से कहा कि नियमित रूप से पेट्रोलिंग करते रहें ताकि किसी भी प्रकार कोई अफवाह न फैले। साथ ही अफवाह व भ्रामक खबर प्रचारित करने वाले के खिलाफ कड़ी कार्यवाही करने के निर्देश भी दिये गए। कोरिया पुलिस ने अफवाहों से बचने के सम्बन्ध में जानकारी दी है कि आगामी नये कानून में धारा 106(2)- अगर कोई व्यक्ति के उतावलेपन व उपेक्षापूर्ण ड्राईविंग से किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाये और वह पुलिस या मजिस्ट्रेट को सूचना न दें, तो व्यक्ति विरुद्ध 10 वर्ष की सजा का प्रवाधान है। लेकिन जो चालक एक्सीडेंट के बाद पुलिस में सूचना देते हैं, उनके उपर ये धारा लागू ही नहीं होगी। कोरिया पुलिस लगातार जनजागरण अभियान भी चला रहे हैं।

बता दें बैकुण्ठपुर विकासखण्ड के अंतर्गत 16 तथा सोनहत विकासखंड के तहत दो पेट्रोल संचालित हैं।

नियंत्रण कक्ष -कलेक्ट्रेट कार्यालय में एक नियंत्रण कक्ष भी बनाया गया है, जिसके अंतर्गत वाहन चालकों के हड़ताल के दौरान किसी प्रकार की समस्या होने पर आम लोगों द्वारा दूरभाष क्रमांक 07836-23255 पर अपनी समस्याएं बताकर समाधान प्राप्त कर सकते हैं।

बैठक में मुख्य कार्यपालन अधिकारी डॉ आशुतोष चतुर्वेदी व विभिन्न विभागों के अधिकारी, गैस संचालक, पेट्रोल पंप संचालक उपस्थित थे।

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